स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो-रिक्शा/ ई-रिक्शा का परिचालन हुआ बंद बिहार सरकार ने किया आदेश जारी
पटना – बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्कूली बच्चों /छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो-रिक्शा, ई- रिक्शा का परिचालन दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 06 /विविध( ई रिक्शा )- 07 /2015 परिवहन निर्गत है , जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ई-रिक्शा, ई कार्ट का प्रयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा। इस संबंध में पूर्व में भी अखबार में दिनांक 21 जनवरी 2025 को विस्तृत सूचना प्रकाशित की गई है। इसके बावजूद स्कूल में बच्चों /छात्रों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा का परिचालन किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है , जो कि अनियंत्रित तरीके से सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है।
सरकार के द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक , वरीय पुलिस अधीक्षक के पास 1 अप्रैल 2025 से स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा और ऑटो के परिचालन को प्रतिबंधित करने हेतु सभी हितधारक को जैसे अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन आदि को इस सूचना से अवगत कराने हेतु तथा प्रभावकारी ढंग से लागू करने हेतु पत्राचार किया गया है।
सरकार के आदेश लागू करने का उद्देश्य
इस आदेश के पीछे खासकर सहरी क्षेत्र में ऑटो -रिक्शा एवं ई-रिक्शा में स्कूली बच्चों के अनियंत्रित परिवहन पर रोक एवं उनके जोखिमों को कम करने का प्रयास है। क्योंकि कई दफा समाचार पत्रों एवं रोजमर्रा की जिंदगी में हम पाते हैं कि ई-रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा में स्कूली छात्रों को बेतरतीब ढंग से बैठाया जाता है एवं क्षमता से अधिक परिवहन होने के परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रित किया जाता है।